यह मानव निर्मित आपदा', राजकोट अग्निकांड में 27 मौतों पर HC ने लिया संज्ञान, नगर निगम से पूछा- कैसे दी गई गेमिंग जोन को अनुमति?


 राजकोट में हुए अग्निकांड, जिसमें 27 लोगों की मौत हुई, को गुजरात हाईकोर्ट ने एक 'मानव निर्मित आपदा' करार दिया है। इस घटना पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम से सवाल किया है कि गेमिंग जोन को अनुमति कैसे दी गई।


मुख्य बिंदु:

1. **हाईकोर्ट का संज्ञान**: गुजरात हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इस घटना पर नगर निगम से स्पष्टीकरण मांगा है।

2. **नगर निगम की जिम्मेदारी**: हाईकोर्ट ने पूछा है कि गेमिंग जोन को संचालन की अनुमति कैसे मिली और सुरक्षा मानकों का पालन कैसे किया गया।

3. **मृतकों की संख्या**: इस अग्निकांड में 27 लोगों की जान चली गई, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है।

4. **सुरक्षा उपाय**: अदालत ने यह भी जांचने का निर्देश दिया है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भविष्य में कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं।


इस मामले की जांच चल रही है, और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके।

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